झारखण्ड के सरकारी विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति घंटी आधारित होगी। बच्चों में सिखने की ललक को बढ़ाने, उन्हें जिज्ञासु बनाने, भाषा की हिचक और बाधा दूर करने के लिए कक्षा एक से पाँचवीं तक के लिए नियुक्ति होगी। इसके लिए सभी जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।
क्यों होगी नियुक्ति
सरकार का मानना है की प्रारंभिक विद्यालय के बच्चे स्थानीय भाषा में जल्दी सीखते है। मातृभाषा में सिखाने से बच्चे को सिखने में आसानी होती है। इससे स्कूल में घर सा माहौल मिलता है। इस भाषा के प्रयोग से बच्चों को अपनी बात शिक्षकों के साथ शेयर करने में सहजता होगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई होने पर बच्चों की नियमित उपस्थिति तथा उनमे गुणवत्ता बढ़ेगी।
प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके इसके लिए जनजातीय भाषा के 3538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8418 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता एवं मेरिट का आधार
आवेदन करने की न्यूनत्तम योग्यता मैट्रिक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का चयन अंकों के आधार पर होगी। उम्मीदवार के प्राप्तांक अंक से मेरिट लिस्ट बनेगी जो नियुक्ति के लिए चयन का आधार होगी।अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा या मौखिक जांच परीक्षा का प्रावधान नहीं है। घंटी आधारित अनुबंधित शिक्षकों का चयन सम्बंधित जिले के उपायुक्त की टीम करेगी। कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। उप विकास आयुक्त व जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा नामित जन जातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी अथवा कर्मी और जिला शिक्षा अधीक्षक को बतौर सदस्य सचिव रखा गया है। नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से इस कमिटी द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट का कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा जो निम्न प्रकार से होगी :-
योग्यता | निर्धारित अंक |
---|---|
मैट्रिक | 20 |
इंटरमीडिएट | 30 |
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा | 10 |
स्नात्तक | 20 |
स्नातकोत्तर | 10 |
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण / बीएड | 10 |
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शिक्षकों का वेतन
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को वेतन नहीं अपितु मानदेय दिया जायेगा। चूँकि यह नियुक्ति घंटी आधारित है इसलिए पढ़ाए गए घंटी के आधार पर मानदेय दिया जायेगा। यह मानदेय सम्बंधित विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक की उपस्थिति विवरणी के आधार पर वास्तविक पठन-पाठन किए गए कार्य पर होगी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण / बीएड (प्रशिक्षित) शिक्षकों को एक घंटी में 200 रुपये या एक दिन में अधिकत्तम 600 रुपये मानदेय देय होगा । अप्रशिक्षित शिक्षकों को 120 रुपये प्रति घंटी या एक दिन में अधिकत्तम 360 रुपये मानदेय देय होगा।