सरप्लस शिक्षकों के लिए शिक्षा सचिव केo रविकुमार ने नया आदेश जारी किया है । राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को नया निर्देश दिया है।teacher transfer portal jharkhand

आदेश क्या है ?
☞ 22 सितंबर 2023 से 1 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और अधिशेष के रूप में पहचाने जाने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
यदि ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन पर संबंधित स्थापना समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
☞ डीईओ डीएसई द्वारा जांच के तहत सभी आवेदन 15.10.23 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल केवल अधिशेष स्थानांतरण आवेदनों के लिए 16.10.23 से 20.10.23 तक खोला जाएगा।
☞ सरप्लस शिक्षकों का आवंटन उनके संबंधित ग्रेड पे, कैडर एवं समान ग्रेड पे की उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किया जाएगा।
☞ स्क्रूटनी का समस्त कार्य 15 अक्टूबर, तक पूरा करना है
