समाज में बेटियों के जन्म पर पायी जानेवाली नकारात्मक सोच, कन्या-भ्रूण हत्या, बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, बालिकाओं की लिंगानुपात में कमी, बालिकाओं की शिक्षा की कमजोर स्थिति को दूर करने के लिए संपूर्ण झारखण्ड राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Savitribai Phule Yojana 2024) लागू की गयी है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए है। इस योजना के तहत बालिकाओं को बिभिन्न कक्षा में अलग अलग राशि मिलाकर कुल 40 हजार रूपया अनुदान मिलेगी। इससे बालिकाएं सशक्त और मजबूत होकर उज्जवल भविष्य गढ़ सकेगी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है:-
- महिला सशक्तीकरण।
- बालिका शिक्षा पर जोर।
- बाल विवाह प्रथा का अन्त।
- उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को काम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।
- किशोरियों के स्वास्थ एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।
- किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
सावित्रीबाई फुले योजना में कितना पैसा मिलता है?
ये योजना सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। अच्छी शिक्षा से ही बालिकाओं को समृद्धि और सबल बनाया जा सकता है। अच्छी शिक्षा ग्रहण में सहायता पहुंचाने के लिए आर्थिक लाभ दिया जाता है जो निम्न प्रकार से है :
क्र० | लाभुक वर्ग | आर्थिक लाभ की राशि |
---|---|---|
i | कक्षा 8 में नामांकित बालिका | रु० 2,500/- |
ii | कक्षा 9 में नामांकित बालिका | रु० 2,500/- |
iii | कक्षा 10 में नामांकित बालिका | रु० 5,000/- |
iv | कक्षा 11 में नामांकित बालिका | रु० 5,000/- |
v | कक्षा 12 में नामांकित बालिका | रु० 5,000/- |
vi | 18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान | रु० 20,000/- |
सावित्रीबाई फुले योजना के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए नजदीक का आंगनवाड़ी केंद्र ,वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क करें। आवेदन प्र्खण्ड मुख्यालय से प्राप्त कर सकते है। आवेदन में फोटो के साथ सही सुचना भरें। फॉर्म भरने के बाद सम्बंधित विद्यालय के हेडमास्टर या कॉलेज के प्रिंसिपल जहाँ पर अध्ययनरत हो उसका मुहर के साथ हस्ताक्षर आवश्यक है। आवेदन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करें।
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है :-
- राशन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- बैंक पासबुक।
- सभी की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पासपोर्ट साइज का साइज का फोटो।
यह भी पढ़ें ➧ प्रखण्ड से चयनित होंगे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक, 50 नामांकन पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी
आवेदन प्रपत्र कैसे भरें?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में सर्वप्रथम आवेदिका अपना डिटेल्स भरेगी। अपना नाम , माता/पिता का नाम , ग्राम, पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम भरना है। अपना मोहल्ला या टोला में अवस्थित आंगनबाड़ी का नाम लिखें।
आवेदिका की विवरणी में निम्नलिखित कॉलम है :-
- जन्म तिथि:-
- मतदान पहचान पत्र (यदि उम्र 18 वर्ष हो गयी है )
- आवेदिका की जन्म क्रम ( पहली या दूसरी पुत्री )
- आवेदिका की आधार संख्या
- आवेदिका की बैंक या पोस्ट ऑफिस विवरणी:-
- पोस्ट ऑफिस या बैंक का नाम
- खाता संख्या
- बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम
- शाखा का नाम
- आई एफ एस सी कोड संख्या
- माता पिता का आधार संख्या
- आवेदिका के विद्यालय का विवरणी :-
- विद्यालय का नाम
- मान्यता है की नहीं
- कक्षा
- सेक्शन
- रोल नंबर
Savitribai Phule Yojana 2024 का आवेदन के लिए अंत में आवेदिका द्वारा एक घोषणा की जाती है। घोषणा में प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं एवं दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगी। मैं अपना आधार न० अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कर रही हूँ ।
Savitribai Phule Yojana Application Form ➮ Download Here
आवेदन की शर्तें
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Savitribai Phule Yojana 2024 ) का अनुदान प्राप्त करने के लिए झारखण्ड सरकार की कुछ शर्ते है जिन्हे पूरा करना आवश्यक है। जैसे :-
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अन्तर्गत लाभ, माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगा।
योजना के अन्तर्गत सरकारी / अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित / National Child Labour Project / झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित / अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत अर्हताधारी छात्राओं को आच्छादित किया जाएगा।
योजना के लाभार्थी बालिकाओं के माता-पिता केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित / सेवानिवृत / पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला तथा आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
माता की मृत्यु की दशा में माता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पिता के संबंधित अभिलेख आवश्यक है।
अनाथ लाभुक की दशा में पालक माता-पिता / CWC द्वारा जारी प्रमाण पत्र / संस्था का संचालक जहाँ बालिका निवास करती हो को अभिभावक के रूप में मान्यता दी जाएगी।
संदर्भित सभी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें ➧ 100 अंकों की मेरिट पर होगी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति