सरकारी महिला कर्मियों को “शिशु देखभाल अवकाश” (Child Care Leave) के तहत 730 दिनों का और “मातृत्व अवकाश” (Maternity Leave) का 180 दिनों की छुट्टी मिलेगी। माँ अपने नाबालिग बच्चों को दुलार प्यार दे सके इसके लिए शिशु देखभाल अवकाश सेवाकाल के सम्पूर्ण कार्यकाल में दो वर्ष के लिए मिलेगी। मातृत्व अवकाश के लिए शर्त है की गर्वावस्था में मातृत्व अवकाश के लिए महिला कर्मचारी की जीवित संतान की संख्या दो से कम हो।
झारखण्ड सेवा संहिता नियम 220 के तहत मातृत्व अवकाश देय है। झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग संकल्प संख्या 660/ वि. दिनांक 28-02-2009 के अलोक में मातृत्व अवकाश 6 माह या 180 दिन की गई है।
झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 732/ वि. दिनांक 14-03-2024 के अलोक में सभी सेवारत महिलाकर्मियों के लिए “शिशु देखभाल अवकाश” (Child Care Leave) 730 दिनों के लिए की गई है। यह अवकाश समस्त सेवाकाल में दो अवयस्क संतानों की देखभाल हेतु प्रावधान किया गया है।
शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) का नियम
झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार सरकारी कर्मियों को कई तरह की छुट्टी मिलती है। सभी तरह के अवकाश के कुछ नियम होते है। शिशु देखभाल अवकाश की सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नलिखित है –
- अवयस्क संतान ( 18 वर्ष से कम आयु) वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा अवधि में , दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष ( 730 दिन) की शिशु देखभाल अवकाश, छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
- दिव्यांग बच्चों के मामलों में 18 वर्ष संबंधी उम्र सीमा लागू नहीं होगी।
- शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश (EL ) के समान मानी जाएगी और उसी विधि से स्वीकृति प्रदान जायेगी।
- शिशु देखभाल अवकाश(Child Care Leave) का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है । किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर नहीं जा सकता है ।
- यह अवकाश सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित संतानों के लिए अनुमान्य होगी।
- शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर साल के दौरान 3 बार से ज्यादा मंजूर नहीं की जाएगी, साथ ही हर बार 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं होगी।
- छुट्टी में रहने की अवधि में रविवार या कोई राजपत्रित अवकाश होने पर उससे भी शिशु देखभाल अवकाश में गिनती होगी।
- शिशु देखभाल अवकाश के साथ कोई भी अन्य देय अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, किंतु शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में मांगी गई कोई अन्य अवकाश सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण – पत्र द्वारा समर्थित हो, अनुरोध पर मंजूर करने का प्रावधान है।
- शिशु देखभाल अवकाश छुट्टी लेखा प्रपत्र में संधारित होगी। यह प्रपत्र सेवा पुस्तिका के अंतिम पृष्ट के साथ सलंग्न रहेगी।
नीचे क्लिक करके शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) का पत्र डाउनलोड कर सकते है⤓।
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) पाने की नियम व शर्तें
महिला सरकारी सेवक को मातृत्व अवकाश गर्भावस्था में रजिस्टर्ड चिकित्सक के मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आवेदन पर साधारण छुट्टी देने के लिए पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। मातृत्व अवकाश का आवेदन 6 सप्ताह पूर्व देनी होती है। इसकी शर्तें निम्नलिखित है –
- मातृत्व अवकाश के लिए जीवित संतानों की संख्या दो से कम होनी चाहिए।
- यह छुट्टी किसी प्रकार की देय छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। जिसका लाभ अधिकत्तम एक वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता है।
- मातृत्व अवकाश किसी प्रकार के छुट्टी खाते में बिकलित नहीं की जाएगी।
- मातृत्व अवकाश के लिए वेतन छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगी।
- कार्य में योगदान के बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।
- इस छुट्टी की गिनती पेंशन तथा वेतन वृद्धि के लिए भी की जाती है।
- गर्भ हानि और गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह पुरे सेवाकाल में 45 दिन देय होगा तथा इसके लिए बच्चों की संख्या के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
पूर्व में मातृत्व अवकाश 135 दिन निर्धारित थी। दिनांक 28-02-2009 से इस छुट्टी को बढ़ाकर 6 (छः ) माह अर्थात 180 दिन किया गया।
मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन पत्र
मातृत्व अवकाश हेतु छुट्टी में जाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है और न ही किसी प्राधिकृत पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत करानी होती है। एक सादे कागज़ में केवल मातृत्व अवकाश जाने की सुचना देनी है। आवेदन पत्र में किस तिथि से जाना चाहते है ये उल्लेख करना अनिवार्य है। कब तक अवकाश में रहेंगे ये लिखना आवश्यक नहीं है। आवेदन के साथ चिकित्सक की कागजात सलग्न कर दीजिये।
यदि आपके कार्यालय द्वारा HRMS से ऑनलाइन अवकाश लिया जा रहा हो तो मानव सम्पदा में लॉगिन करके उचित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन को सबमिट कर कीजिये।
विद्यालय के सहायक शिक्षिकाओं के लिए सादे कागज़ में एक आवेदन हेडमास्टर के नाम से सम्बोधित करते हुए लिखिए। उसको उपस्थिति पंजी या कोई फाइल में में रख दीजिए। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी या अधीनस्थ कार्यालय में भी एक प्रति दे सकते है लेकिन अनिवार्य नहीं है। झारखण्ड की शिक्षिकाएं ई विद्यावाहिनी में ऑनलाइन आवेदन अपलोड करें । अब आप अवकाश में जा सकते है।
अवकाश के बाद आवेदन देकर योगदान कीजिये। योगदान के समय आवेदन के साथ फिट होने की चिकित्सा प्रमाण पत्र को अवश्य जमा कीजिये। यही छुट्टी स्वीकृत होने का आधार है। छुट्टी स्वीकृत होने के साथ ही मासिक वेतन की बकाया एरियर का भुगतान कर दी जाएगी। उम्मीद है आप मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की नियम व शर्तों के साथ आवेदन करने की समस्त प्रक्रिया को समझ गए होंगे।
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